दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा

दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर जवाब मांगा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल के वकील दो दिनों के भीतर जवाब दाखिल कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। सोमवार को केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने ट्रायल कोर्ट के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी, जिसके तहत उन्हें तीन दिनों के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया गया था। 29 जून को केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसमें कहा गया था कि उनका नाम मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक के रूप में सामने आया है और चूंकि जांच अभी भी जारी है, इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर आगे पूछताछ करने की आवश्यकता हो सकती है। केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एक संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में थे।

सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष दावा किया था कि आप प्रमुख ने जांच में सहयोग नहीं किया और जानबूझकर टालमटोल वाले जवाब दिए। संघीय एजेंसी ने यह भी आशंका जताई थी कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। 26 जून को केजरीवाल को तीन दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजते हुए ट्रायल कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील की मांग के अनुसार उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने से इनकार कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने कहा था, “समय भले ही सावधानीपूर्ण हो, लेकिन यह गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने का स्पष्ट मानदंड नहीं है।” ट्रायल कोर्ट ने कहा था, “जांच जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है, हालांकि, कानून में कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं और इस स्तर पर, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी अवैध है। हालांकि, एजेंसी को अति उत्साही नहीं होना चाहिए।”

ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और धन शोधन मामले में निचली अदालत ने 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी।

दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा इसके निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश के बाद 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

 

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