दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल की सीबीआई हिरासत पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज कोर्ट ने मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिनकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ तीन दिन की हिरासत शनिवार को समाप्त हो गई।

शराब नीति मामले में बुधवार को सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने सबूतों के साथ उनसे पूछताछ करने के लिए पांच दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन उसे तीन दिन की रिमांड दी गई। सीबीआई ने दावा किया है कि मामले से जुड़े दस्तावेज पेश करने के लिए केजरीवाल की हिरासत की जरूरत थी और आरोप लगाया कि केजरीवाल ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाया और निजीकरण का विचार उनके नाम पर थोपा। केजरीवाल ने अदालत में इन दावों का खंडन किया और खुद को और सिसोदिया समेत अन्य आप नेताओं को निर्दोष बताया।

केजरीवाल ने अदालत में कहा था, “मैं निर्दोष हूं और मनीष सिसोदिया समेत अन्य आप नेता भी निर्दोष हैं।” “मैं सिसोदिया पर दोष मढ़ने से इनकार करता हूं। सीबीआई मेरी संलिप्तता को गलत तरीके से दिखाने के लिए मीडिया की सुर्खियों में हेर-फेर कर रही है।”

इस मामले के अलावा, केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांचे गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी कथित भूमिका के लिए तिहाड़ जेल में भी हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में 2021-22 की आबकारी नीति में अनियमितताओं के आरोप शामिल हैं। इनमें संशोधन, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाना और बिना पूर्व स्वीकृति के एल-1 लाइसेंस का विस्तार करना शामिल है। सीबीआई भ्रष्टाचार के आरोपों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच कर रही है


 

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